Monday, May 7, 2012

प्रमोशन में आरक्षण समाप्ति के अध्यादेश को मंजूरी

राज्यपाल बीएल जोशी ने रविवार को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस (रिजर्वेशन फार एससी-एसटी एंड ओबीसी) एक्ट 1996 में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी। दरअसल, मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस (रिजर्वेशन फॉर एससी-एसटी एंड ओबीसी) एक्ट 1996 की धारा 3(7) के जरिये प्रोन्नति में कोटे का प्रावधान किया था और यूपी गवर्नमेंट सर्वेट सीनियारिटी एमेंडमेंट रूल में आठ ए के रूप में एक नई धारा जोड़ी थी। इससे एससी/एसटी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को
प्रोन्नति के साथ-साथ वरिष्ठता क्रम में निर्धारण का लाभ मिला।