प्रदेश में 12 सप्ताह से अधिक की गर्भवती होने पर महिलाओं को नौकरी के लिए अस्थायी अनफिट घोषित किया गया है। सरकार ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन ग्रुप सी स्टेट कैडर सेवा नियम-2012 में 12 सप्ताह की गर्भवती महिला को नौकरी के लिए अस्थायी अनफिट घोषित किया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की महिला उपसमिति की संयोजक सविता, संघ के प्रांतीय प्रधान धर्मवीर फौगाट व महासचिव सुभाष लांबा ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सेवा नियम अधिसूचित किए हैं जिसमें जो शिक्षक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सेवा में आएंगे, उन्हें 5 वर्ष तक अनुबंध व फिक्स पे पर रखा जाएगा। इतना ही नहीं नए नियम पहले लगे शिक्षकों पर भी लागू कर दिए गए हैं। संघ नेताओं ने बताया कि सर्विस रूल नियम व शर्त (एफ) के अनुसार अगर कोई महिला सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शिक्षक के लिए चयनित होती है और वह 12 सप्ताह से ज्यादा गर्भवती हो तो उसे नौकरी ज्वाइनिंग के लिए अस्थाई तौर पर अनफिट माना जाएगा। यह महिलाओं का घोर अपमान है।