पदोन्नति से लिपिक बने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मामले में टाइप टेस्ट की शर्त को वेतन वृद्धि से हटा लिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह राहत राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर पत्र क्रमांक 22, 40-2012 एचआरएमई-1 के तहत जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक पद पर पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि के लिए टाइप टेस्ट पास करना अनिवार्य था। इस टेस्ट के बाद ही उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती थी। लेकिन अब नए निर्देशों के अनुसार लिपिक बने चतुर्थ श्रेणी को बिना टाइप टेस्ट पास किए वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। लिपिक वर्ग की वरिष्ठता सूची जारी : सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निदेशक ने क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक वर्ग की वरिष्ठता सूची को तैयार कर जारी कर दिया है। इस सूची पर 20 अप्रैल तक एतराज दर्ज करवाए जा सकते हैं और इसके बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। निदेशक की ओर से अधीक्षक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि लिपिक वर्ग की वरिष्ठता सूची को अंतिम रुप देकर सहायक के पद पर पदोन्नति मामले में इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए जल्द पूरा किया जाना है।
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