शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत अब अभिभावक बच्चों की शिक्षा से संबंधित शिकायत सीधे उच्चाधिकारियों को कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मुख्यालय स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (रेपा) कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी न केवल जिला स्तर पर आरटीई की अनुपालना सुनिश्चित करेगी, साथ ही बच्चों के शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर नजर रखेगी।
कमेटी के पास दर्ज होने वाली शिकायतों के निवारण और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। कमेटी सभी शिकायतें सीधे तौर पर संबंधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी के पास ट्रांसफर करेगी। ये अधिकारी मामले की छानबीन के लिए संबंधित स्कूल का दौरा करेंगे। अगर शिकायत सही मिली तो उस पर कार्रवाई का अधिकार भी उसी अधिकारी को होगा। लेकिन मामले की पूरी मॉनिटरिंग कमेटी की नजर में रहेगी।
कमेटी का गठन आरटीई की अनुपालना के लिए किया गया है। इसके पास आठ से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें स्कूलों, शिक्षकों और सुविधाओं से संबंधित सभी मामले शामिल हैं। हालांकि अभी तक इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित शिक्षा अधिकारियों को ही जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन अब कमेटी के गठन के साथ ही मामला उच्चाधिकारियों की जानकारी में आ जाएगा। इससे संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच पाएंगे। अभिभावकों और बच्चों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई हो सकेगी।
आरटीई संबंधी शिकायत यहां करें
रेपा के पास 180030100110 टोल फ्री नंबर पर आरटीई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कमेटी के पास 'हरियाणा रेपा ऐट जीमेल डाट काम' मेल आईडी पर भी शिकायतें की जा सकेंगी।
कमेटी के पास दर्ज होने वाली शिकायतों के निवारण और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। कमेटी सभी शिकायतें सीधे तौर पर संबंधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी के पास ट्रांसफर करेगी। ये अधिकारी मामले की छानबीन के लिए संबंधित स्कूल का दौरा करेंगे। अगर शिकायत सही मिली तो उस पर कार्रवाई का अधिकार भी उसी अधिकारी को होगा। लेकिन मामले की पूरी मॉनिटरिंग कमेटी की नजर में रहेगी।
कमेटी का गठन आरटीई की अनुपालना के लिए किया गया है। इसके पास आठ से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें स्कूलों, शिक्षकों और सुविधाओं से संबंधित सभी मामले शामिल हैं। हालांकि अभी तक इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित शिक्षा अधिकारियों को ही जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन अब कमेटी के गठन के साथ ही मामला उच्चाधिकारियों की जानकारी में आ जाएगा। इससे संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच पाएंगे। अभिभावकों और बच्चों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई हो सकेगी।
आरटीई संबंधी शिकायत यहां करें
रेपा के पास 180030100110 टोल फ्री नंबर पर आरटीई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कमेटी के पास 'हरियाणा रेपा ऐट जीमेल डाट काम' मेल आईडी पर भी शिकायतें की जा सकेंगी।