Friday, May 11, 2012

गरीबों के दाखिले पर बवाल

> हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा > याचिकाकर्ता ने कहा, 20 को जंतर-मंतर पर धरना 

हरियाणा के निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत 25गरीब बच्चों को दाखिला देने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। हाईकोर्ट में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सतबीर सिंह हुड्डा की याचिका के बाद स्थिति गरीबों के पक्ष में बनती नजर आ रही है। 

हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जिले में नियम 134-ए के प्रावधानों के अनुसार निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत बीपीएल विद्यार्थियों के दाखिले के बारे में सूचना भेजने के लिए कहा गया है। वांछित सूचना निदेशालय के ई-मेल पते पर विद्यार्थी के नाम के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में भेजी जाए। साथ ही मोबाइल फोन पर सूचित करना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, एक प्रमाण-पत्र भी दिया जाए कि उनके संबंधित जिलों में नियम 134-ए के संबंध में कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। 

इधर, हाईकोर्ट ने इस मामले में रुख सख्त कर लिया है। सरकार ने गरीब बच्चों की परिभाषा मांगी है जो अभी तक नहीं दी गई। याचिकाकर्ता सतबीर हुड्डा ने बताया कि हाईकोर्ट ने दो लाख रुपए करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा उनसे भी सभी जिले में फरियादी बच्चों की सूची मांगी है। इससे सरकार में खलबली है। हुड्डा ने कहा है कि अब तक एकाध जिलों को छोड़कर कहीं काम नहीं हो रहा है,उन्होंने संघर्ष लगातार जारी रखने की घोषणा की है। हुड्डा ने कहा कि वे 134ए के दाखिले, भ्रष्टाचार एवं कानून व्यवस्था को लेकर जंतर-मंतर पर धरना देंगे।