जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी-टेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र नहीं मानने पर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने प्रीतम कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार एक ओर प्रत्येक वर्ष आरटेट आयोजित नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की ओर से आयोजित सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं मान रही है, जबकि राजस्थान सरकार सीबीएसई पाठ्यक्रम अपना चुकी है।ऐसे में सी-टेट परीक्षा उत्तीर्णअभ्यर्थी को पात्र नहीं मानना अतार्किक व असंवैधानिक निर्णय है।
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