हरियाणा सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में दिशा- निर्देश जारी किए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत पद शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। इनमें से एक -एक प्रतिशत पद नेत्रहीन या लो- विजन, बधिरों तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये दिशा -निर्देश अक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किए गये हैं। निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित फीस व परीक्षा फीस की अदायगी से छूट होगी। इसके लिए शर्त यह होगी कि वे निर्धारित मेडिकल फिटनेस मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के पात्र हों और आवेदन फार्म के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करेगा पहचान
अगर कोई विभाग किसी स्थापना को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दिया जाना जरुरी मानता है तो उसे अपने प्रस्ताव की तर्कसंगत दर्शाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस बारे बताना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की है लेकिन संबंधित विभागों को इन पदों के अलावा अन्य पदों की पहचान करने का अधिकार होगा। |