Wednesday, June 20, 2012

शिक्षकों की भर्ती के लिए डीईओ को निर्देश जारी


हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (समूह-ख) सेवा नियम-2012 के संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यहां बता दें कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड द्वारा स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया है। विभाग ने उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं प्रतिहस्ताक्षरित के संदर्भ में सभी डीईटो को हिदायतें जारी की हैं।
विभाग प्रवक्ता ने बताया कि उम्मीदवारों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट केवल एक बार दी जाएगी। संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्रों, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड तथा आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों सहित सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट स्कूल शामिल होंगे, का सत्यापन रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन के लिए एक डिस्पैच नम्बर दिया जाना जरूरी होगा।
उन्होंने बताया कि ऐसे प्रमाण पत्रों को सत्यापन करते समय एक अलग से रजिस्टर रखना अनिवार्य है। इसमें उम्मीदवार का पूरा विवरण होगा और इसकी एक प्रति भी रखी जाएगी। सत्यापित किए गए प्रमाण-पत्रों की एक प्रति तुरंत उसी दिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ईमेल से भी भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थान प्रमुख से जारी उम्मीदवारों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा तथा अधिकतम आयु सीमा से छूट का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
संबंधित राज्य के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक बार की छूट के लिए विशेष श्रेणी के लिए प्रथम विज्ञापन में विज्ञपित किए गए पदों के लिए केवल एक बार ही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। तदोपरांत, विज्ञापन में ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए नियमानुसार, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की सीधी भर्ती के मामले में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है। यदि उन्होंने नियम लागू होने की तिथि को अध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष की अवधि पूरी कर ली है।

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