हरियाणा के मेवात जिले के लिए अब टीचरों की अलग से भरती होगी। इस जिले में जो टीचर भरती होंगे, वे अपना पूरा सेवाकाल मेवात जिले में ही निभाएंगे और उनका तबादला किसी अन्य जिले में नहीं हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह इस संबंध में स्कूलों के सर्विस रूल्स अधिसूचित किए हैं। मेवात जिले में इस समय जो टीचर काम कर रहे हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर यह बताना होगा कि वे इस जिले में बने रहना चाहते हैं या अन्यत्र जाने के इच्छुक हैं। प्रदेश में यह पहला मौका है जब स्कूलों के लिए सर्विस रूल्स बनाते समय सरकार ने एक जिले के लिए अलग से नियम बनाते हुए अधिसूचना जारी गई है। अधिसूचित किए नए नियमों को ‘मेवात जिला स्कूल एजूकेशन ग्रुप सी, बी सर्विस रूल्स 2012’ नाम दिया गया है
। रूल्स में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। पांच साल कांट्रेक्ट सर्विस के बाद टीचरों को रेगुलर किया जाएगा। वेतन बेसिक पे और ग्रेड पे पर आधारित होगा। प्राइमरी टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भरती सीधे एजेंसी करेगी, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों के 67 फीसदी पद सीधी भरती और 33 फीसदी टीजीटी से भरे जाएंगे। प्रिंसिपल और हेडमास्टर प्रमोशन, ट्रांसफर और डेपुटेशन से बनेंगे। एलीमेंटरी स्कूल हेड टीचर के पद प्राइमरी टीचरों को प्रमोट कर भरे जाएंगे। आवेदन के लिए स्टेट पास होना जरूरी है, लेकिन चार साल का टीचिंग अनुभव रखने वालों को एक बार टीईटी से छूट मिलेगी, हालांकि उन्हें एक अप्रैल 2015 से पहले टीईटी पास करना होगा। •सरकार ने अलग से अधिसूचित किए नियम पुराने टीचरों को 3 महीने में बतानी होगी इच्छा तबादला किसी अन्य जिले में नहीं हो सकेगा
। रूल्स में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। पांच साल कांट्रेक्ट सर्विस के बाद टीचरों को रेगुलर किया जाएगा। वेतन बेसिक पे और ग्रेड पे पर आधारित होगा। प्राइमरी टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भरती सीधे एजेंसी करेगी, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों के 67 फीसदी पद सीधी भरती और 33 फीसदी टीजीटी से भरे जाएंगे। प्रिंसिपल और हेडमास्टर प्रमोशन, ट्रांसफर और डेपुटेशन से बनेंगे। एलीमेंटरी स्कूल हेड टीचर के पद प्राइमरी टीचरों को प्रमोट कर भरे जाएंगे। आवेदन के लिए स्टेट पास होना जरूरी है, लेकिन चार साल का टीचिंग अनुभव रखने वालों को एक बार टीईटी से छूट मिलेगी, हालांकि उन्हें एक अप्रैल 2015 से पहले टीईटी पास करना होगा। •सरकार ने अलग से अधिसूचित किए नियम पुराने टीचरों को 3 महीने में बतानी होगी इच्छा तबादला किसी अन्य जिले में नहीं हो सकेगा