केंद्र सरकार ने राइट टू एजूकेशन (आरटीई) के तहत टीचर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) से हरियाणा सरकार द्वारा दी गई छूट की शर्त को नामंजूर कर दिया है। इसके बावजूद छूट के साथ ही शिक्षक भरती बोर्ड करीब 10 हजार जेबीटी टीचर भरती करेगा। अगले सप्ताह यह विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने चार साल तक के टीचिंग अनुभव वाले उम्मीदवारों को टीईटी से छूट देने का फैसला कर रखा है। यह टीचर सर्विस रूल्स में शामिल कर दिया गया है। पात्र अध्यापक संघ ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र ने एक जून को हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया है कि आरटीई के तहत टीचर नियुक्त करने के लिए टीईटी पास होने की शर्त जरूरी है।
हरियाणा सरकार ने आरटीई के तहत करीब 10 हजार टीचरों की भरती करने के लिए शिक्षक भरती बोर्ड को आग्रह पत्र भेज दिया है। इसके लिए टीईटी पास उम्मीदवार भी योग्य होंगे और टीईटी पास न होने वाले चार साल का टीचिंग अनुभव वाले उम्मीदवार भी। शर्त यह है कि जिनकी नियुक्ति होगी, उन्हें एक अप्रैल 2015 तक टीईटी पास करना होगा। केंद्र द्वारा इस छूट की शर्त को नामंजूर करने के बावजूद भरती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
>केंद्र ने हरियाणा की टीईटी छूट की शर्त को किया था नामंजूर
>बिना टीईटी पास उम्मीदवार को अप्रैल 2015 तक यह परीक्षा पास करनी होगी