Saturday, June 9, 2012

मनमानी फीस पर लगेगी लगाम तकनीकी संस्थानों में फीस तय करने को बनेगा कानून


हरियाणा में निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिले और फीस निर्धारण के लिए कानून बनेगा। प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग इसके लिए हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान (दाखिला एवं फीस निर्धारण विनियमन) अधिनियम, 2012 बनाएगा।
यह निर्णय सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यहां हरियाणा निजी व्यवसायिक तकनीकी शिक्षण संस्थानों के संबंध में आयोजित बैठक में लिया गया। अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद किसी भी निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान को कमेटी की सिफारिश से अधिक फीस वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
बैठक में फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा दे रहे सभी विश्वविद्यालयों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थानों और अन्य तकनीकी संस्थानों में दाखिला एवं फीस के विनियमन के लिए एक कमेटी गठित करेगी। कमेटी के चेयरमैन के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
>दाखिले के लिए राज्य स्तर पर बनेगी कमेटी
>सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला