शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत स्कूलों को 25 फीसद सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए आरक्षित रखनी होगी। आशंका जताई जा रही है कि इन बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाला बोझ निजी स्कूल अन्य छात्रों पर डाल देंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने इन आशंकाओं को रविवार को खारिज कर दिया।
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