टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति को पूर्ण रूप से नियमों व योग्यता के आधार पर बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज करने की मांग की। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के नोटिस के बाद मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को अपना जवाब दायर किया। उन्होंने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। इसी मामले में चयनित सदस्य युद्धवीर ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता का यह आरोप गलत है कि उसकी नियुक्ति एडवोकेट जनरल को फायदा देने के लिए की गई है क्योंकि वह उसका रिश्तेदार है। युद्धवीर ने कहा
कि वह इस पद के लिए योग्य हैं और पहले भी इस पद पर काम कर चुका हैं। इस मामले में वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में नियमों को ताक पर रख कर चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की गई। याचिका में सीएम पर भाई भतीजा वाद के चलते ट्रिब्यूनल के सदस्य युद्धवीर सिंह के दूसरे कार्यकाल की मंजूरी देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं।
कि वह इस पद के लिए योग्य हैं और पहले भी इस पद पर काम कर चुका हैं। इस मामले में वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में नियमों को ताक पर रख कर चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की गई। याचिका में सीएम पर भाई भतीजा वाद के चलते ट्रिब्यूनल के सदस्य युद्धवीर सिंह के दूसरे कार्यकाल की मंजूरी देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं।