सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने का अधिकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के पास नहीं है। मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने में एमसीआइ पर धांधली के आरोपों के मद्देनजर अदालत का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि एमसीआइ एक्ट की शर्तो और काउंसिल के नियमों से यह साफ पता चलता है कि मेडिकल कॉलेज या संस्थान को मान्यता देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। एमसीआइ इस संबंध में सिफारिश कर सकती है लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है। पीठ के मुताबिक, एमसीआइ मेडिकल कॉलेज की मान्यता के संबंध में सिफारिशें सरकार को भेजती है।
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