Friday, April 13, 2012

जरूरी होगी शादी पर कानूनी मुहर



जरूरी होगी शादी पर कानूनी मुहर 
जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन को मंजूरी 
एजेंसीत्न नई दिल्ली
देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें विवाह के पंजीकरण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण कानून बनाने के निर्देश दिए थे। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु अधिनियम-1969 में संशोधन होने जा रहा था। ऐसे में सुझाव आया कि क्यों न इसमें विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान भी जोड़ दिया जाए। कैबिनेट ने इसे स्वीकार कर लिया है।

अनिवार्य विवाह पंजीकरण क्यों

ञ्च2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने को कहा था। ञ्चइसके लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन करने को भी कहा गया था। ञ्चराष्ट्रीय महिला आयोग भी लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहा था। 

0 comments

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.