हरियाणा के स्कूलों में कार्यरत अगर कोई महिला टीचर प्रसूति अवकाश या चाइल्ड केयर लीव पर जाएगी तो उसके बदले दूसरा टीचर रखा जाएगा। सरकार इसके लिए नया प्रावधान करने जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को विशेष पत्र भेजकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) सही तरीके से लागू करने को कहा है।
हरियाणा के स्कूलों में हजारों की संख्या में टीचरों के पद खाली पड़े हैं। इन्हें भरने के लिए हालांकि प्रक्रिया शुरू हो गई है और शिक्षक भरती बोर्ड भी गठित कर दिया गया है, लेकिन आरटीई लागू करनेे के लिए स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए नया प्रावधान स्टाप गैप अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो टीचर लंबी छुट्टी पर जाएंगे या उच्चतर शिक्षा के लिए सरकारी तनख्वाह पर लंबी ट्रेनिंग पर जाएंगे या किसी अन्य कारण से किसी भी महिला या पुरुष टीचर को लंबी छुट्टी पर जाना पड़े तो सरकार उस अवधि के लिए दूसरा टीचर स्कूल में मुहैया कराएगी।
स्टाप गैप अरेंजमेंट में रिटायर टीचर को भी लिया जा सकता है और किसी प्राइवेट एजेंसी से टीचर हायर भी किए जा सकते हैं। अभी टीचर के लंबी छुट्टी पर चले जाने से पद खाली रह जाता है और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है।
आरटीई के तहत वैसे भी स्कूलों में दस फीसदी से ज्यादा टीचर पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। जो टीचर लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे, अब उन्हें भी रिक्त पद माना जाएगा। इसलिए इन रिक्त पदों पर या तो किसी रेगुलर टीचर को ट्रांसफर कर भेजा जाएगा, अन्यथा रिटायर टीचर या एजेंसी के टीचर को छुट्टी अवधि के दौरान तय मानदेय पर रखा जाएगा।