हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा दो लाख रुपए तक व भत्ता राशि में भी वृद्धि की है। इससे पहले वार्षिक आय एक लाख रुपए तक तय थी। यह संशोधन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के फैसले के आधार पर किया गया है। ग्रुप दो के तहत डे स्कॉलर को 530 रुपए तथा
हॉस्टलर को 820 रुपए मासिक भत्ता निर्धारित किया गया है, जबकि पुरानी दरों के अनुसार डे स्कॉलर को 330 रुपए तथा हॉस्टलर को 510 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता था।
सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप तीन के अंतर्गत संशोधित दरों के अनुसार डे स्कॉलर को 300 रुपए तथा हॉस्टलर को 570 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है, जबकि पुरानी दरों के अनुसार डे स्कॉलर को 185 रुपए एवं हॉस्टलर को 355 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता था।
हॉस्टलर को 820 रुपए मासिक भत्ता निर्धारित किया गया है, जबकि पुरानी दरों के अनुसार डे स्कॉलर को 330 रुपए तथा हॉस्टलर को 510 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता था।
सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप तीन के अंतर्गत संशोधित दरों के अनुसार डे स्कॉलर को 300 रुपए तथा हॉस्टलर को 570 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है, जबकि पुरानी दरों के अनुसार डे स्कॉलर को 185 रुपए एवं हॉस्टलर को 355 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता था।