हरियाणा सरकार 25 हजार स्कूल टीचर और लेक्चरर भरती में गेस्ट टीचर्स को विशेष छूट देने जा रही है। इसके लिए टीईटी पास उम्मीदवारों को सरकार कोई प्राथमिकता नहीं देने जा रही। नई भर्ती में उन पात्रों को टीईटी से छूट का प्रावधान किया जा रहा है, जिन्हें शिक्षक के तौर पर चार साल का अनुभव है। यह प्रावधान गेस्ट टीचर्स के लिए हो रहा है। इसके लिए सरकार टीचर सर्विस रूल्स में संशोधन करने जा रही है।
सरकार ने 11 अप्रैल को टीचर सर्विस रूल्स अधिसूचित किए थे। अब अगले सप्ताह होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार एक और संशोधन करने जा रही है। इसमें टीचरों को रेगुलर ही नियुक्त करने और पूरा वेतन देने के नियमों को मंजूरी दी जाएगी। दूसरा संशोधन यह किया जा रहा है कि प्रमोशन में अब टीईटी पास की जरूरत नहीं है।
संशोधित रूल्स में कांट्रेक्ट शब्द हटा कर रेगुलर जोड़ा जा रहा है। इसलिए कांट्रेक्ट की शर्तें स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब नियुक्ति के पहले ही दिन से पूरा वेतन, भत्ते, टीए-डीए और छुट्टियां मिलेंगी। संशोधन के बाद टीचर भरती के लिए टीईटी पास भी आवेदन कर सकेंगे और वे भी जिन्होंने टीईटी पास नहीं कर रखा है, लेकिन चार साल का टीचिंग अनुभव है।