हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा (संशोधित) नियम-2009 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय और देने का निर्णय लिया है। मकसद यही है कि ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यह सुविधा हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी से अस्थायी संबद्घता या पिछले वर्ष अस्थायी आधार पर अनुमति प्राप्त निजी स्कूलों और स्कूल शिक्षा विभाग से अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को प्राप्त होगी।
शर्तें भी लागू कीं
विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे स्कूल, जिन्होंने स्थायी मान्यता प्राप्त करने के लिए 10 अपै्रल, 2007 से पहले आवेदन दे रखे हैं और जिनके आवेदन संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी में लम्बित पड़े हैं, भी इन मानदंडों को पूरा करने के लिए एक वर्ष की मोहलत के हकदार होंगे।
शर्तें भी लागू कीं
विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे स्कूल, जिन्होंने स्थायी मान्यता प्राप्त करने के लिए 10 अपै्रल, 2007 से पहले आवेदन दे रखे हैं और जिनके आवेदन संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी में लम्बित पड़े हैं, भी इन मानदंडों को पूरा करने के लिए एक वर्ष की मोहलत के हकदार होंगे।
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