हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा इतिहास लेक्चरर (स्कूल कैडर) की भर्ती में लिखित परीक्षा में अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों का फाइनल सलेक्शन करने के मामले में योग्य उम्मीदवारों ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर है। इस याचिका पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए इतिहास (स्कूल कैडर) के परिणाम में काफी गड़बड़ी उम्मीदवारों ने जताई थी। इसके तहत 19 दिसंबर 2010 को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, जिसका परिणाम 24 दिसंबर 2010 में आया। इस परिणाम में सामान्य श्रेणी के रोल नंबर 1520, 2727, 1588, 2233, 1875, 1914
तथा एससी श्रेणी में 2827, 1841, 2241, 2251 लिखित परीक्षा में फेल घोषित किए गए थे। बाकायदा आयोग ने अयोग्य आवेदकों की सूची में इन रोल नंबर डालकर इंटरनेट पर विभाग की वेबसाइट पर डाली थी। हाईकोर्ट के 15 सितंबर 2011 को आए फैसले के बाद आयोग ने दोबारा लिखित परीक्षा की रिवाइज्ड सूची जारी की। इस सूची में उपरोक्त सभी दस उम्मीदवारों के रोल नंबर नहीं थे, लेकिन एक जून 2012 को जारी की गई फाइनल सूची में उपरोक्त सभी सामान्य व एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों का चयन किया गया था। रोहतक निवासी जसवंत सिंह व अन्य लोगों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी-13431 स्वीकार कर लिया है और सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
तथा एससी श्रेणी में 2827, 1841, 2241, 2251 लिखित परीक्षा में फेल घोषित किए गए थे। बाकायदा आयोग ने अयोग्य आवेदकों की सूची में इन रोल नंबर डालकर इंटरनेट पर विभाग की वेबसाइट पर डाली थी। हाईकोर्ट के 15 सितंबर 2011 को आए फैसले के बाद आयोग ने दोबारा लिखित परीक्षा की रिवाइज्ड सूची जारी की। इस सूची में उपरोक्त सभी दस उम्मीदवारों के रोल नंबर नहीं थे, लेकिन एक जून 2012 को जारी की गई फाइनल सूची में उपरोक्त सभी सामान्य व एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों का चयन किया गया था। रोहतक निवासी जसवंत सिंह व अन्य लोगों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी-13431 स्वीकार कर लिया है और सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
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