2008 की परीक्षा मामले में कोर्ट के आदेश
एक एससी महिला उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने वाले आयोग को हिंदी लेक्चरर की भरती के लिए नए सिरे लिखित परीक्षा और इंटरव्यू लेने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस जीएस सिंघवी और एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने याचिकाकर्ता पूनम रानी की इस शिकायत पर सहमत थे कि आयोग ने बदनीयती से उम्मीदवारों की आंसर शीट्स नष्ट कर दी थी ताकि सिलेक्शन प्रक्रिया की न्यायिक जांच से बचा जा सके। यह परीक्षा अक्तूबर 2008 में हुई थी। पूनम का कहना था कि कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया।
कोर्ट ने आयोग की इस याचिका को भी नकार दिया कि यह शीट्स गफलत और असावधानी के कारण हो गई। कोर्ट ने कहा कि आंसर शीट्स को इस तरह नष्ट किया जाना, सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए फैसले और आयोग के 1 अक्तूबर 1994 के रेजोल्यूशन केे विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लगता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुने गए उम्मीदवारों को लेकर कोई चुनौती न दे पाए और कोर्ट जांच कर यह पता न लगा पाए कि यह सिलेक्शन ठीक था या नहीं। एजेंसी