Thursday, August 2, 2012

पी जी टी के लिए बी ऐड की छूट पर सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस


 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दो विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग
 के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा पीजीटी 
टीचर की नियुक्ति में बीएड की छूट को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार एनसीटीई के नियमों के अनुसार
 पीजीटी टीचर के लिए बीएड आवश्यक है लेकिन सरकार ने इसमें छूट दे दी है।

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