Saturday, June 30, 2012

शिक्षक बनना है तो पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी

केवल अनुभव के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की नई भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना जरूरी होगा। यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार ने अपने एक आंतरिक नोट में हरियाणा सरकार के उस आदेश को नकारते हुए दिया है, जिसमें अनुभव के आधार पर एचटेट से छूट देकर अध्यापकों की नियुक्ति की बात की गई थी।
केंद्र सरकार ने अब कई राज्यों से मिले प्रत्यावेदन का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने एक आंतरिक नोट तैयार किया है। इसमें शिक्षा का अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि पहली से आठवीं कक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी पास करना, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23 -एक और 23 -2 के प्रावधानों के तहत जरूरी है।

अनुभव के आधार पर कुछ लोगों को विशेष छूट को शिक्षा का अधिकार कानून के साथ, एनसीटीई गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि आंतरिक विचार-विमर्श के बाद हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है कि वे अनुभव के आधार पर टीईटी से छूट का निर्देश वापस लें।

हमने छूट नहीं समय दिया है

॥केंद्र के निर्देश की कॉपी नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने एचटेट से छूट नहीं दी है। शिक्षक भर्ती के लिए २०१५ तक एचटेट पास करना ही होगा।ञ्ज

-राव दान सिंह, सीपीएस, एजुकेशन

चुनौती बना शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षक पद खाली

शिक्षकों की नियुक्ति और गुणवत्ता शिक्षा का अधिकार कानून के लिए चुनौती बना हुआ है। कई राज्यों में अभी भी हजारों पद रिक्त हैं। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बैकलॉग काफी ज्यादा है। शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है।

प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। करीब आठ हजार शिक्षक भर्ती किए जाने हैं। केंद्र के इस निर्देश के बाद इस भर्ती पर असर पड़ सकता है।

असर पड़ेगा ८ हजार पदों पर

हरियाणा में एचटेट पास अभ्यर्थी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। मानव संसाधन मंत्रालय को इस संबंध में कई प्रत्यावेदन मिले हैं। इसमें फैसले को भेदभाव से प्रेरित बताया गया है। तर्क दिया कि छूट का फैसला गेस्ट शिक्षकों का फायदा देने के लिए लिया था। अनुबंध शिक्षक राजनीतिक आधार पर नियुक्त होते हैं। इन्हें छूट दी गई तो यह शिक्षण पेशे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हरियाणा में एक आदेश के तहत टीईटी से उन लोगों को छूट दी गई थी जिन्हें कम से कम चार साल का शिक्षण का अनुभव है। प्रदेश सरकार ने बिना एचटेट पास किए भी भर्ती नीति घोषित की थी। इसके अनुसार भर्ती हुआ शिक्षक अगर २०१५ तक एचटेट पास नहीं करता तो उसकी नौकरी रद्द कर दी जाएगी।

पास अभ्यर्थियों ने किया था विरोध

ऐसे मिली थी छूट 

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